गोरखपुर
जमीन विवाद में युवक की हत्या, दो महिला अभियुक्ता सहित चार गिरफ्तार
गोरखपुर। हत्या के अपराध में संलिप्तता के आरोप में थाना झंगहा पुलिस ने दो पुरुष अभियुक्त और दो महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी एकनाली 12 बोर बंदूक, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद किया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।
पुलिस के अनुसार थाना झंगहा में दर्ज मुकदमा संख्या 36/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 103(1), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ग्राम बड़की दुबौली निवासी सूरज निषाद (पुत्र रामजतन निषाद), अविनाश उर्फ मकालू (पुत्र रामजतन निषाद), कलावती देवी (पत्नी रामजतन निषाद) और रुबी (पुत्री रामजतन निषाद) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी एकनाली 12 बोर बंदूक, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
घटना के संबंध में बताया गया कि 25 जनवरी 2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीर में जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तों पर वाद-विवाद, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। तहरीर के अनुसार अभियुक्तों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से असलहे और धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वादी का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस आधार पर थाना झंगहा में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त सूरज निषाद के विरुद्ध वर्ष 2011 में थाना झंगहा में धारा 323, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि वर्तमान मुकदमा संख्या 36/2026 भी उनके आपराधिक इतिहास में शामिल है। अविनाश उर्फ मकालू के खिलाफ भी वर्ष 2011 में धारा 323, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज है तथा वर्तमान मुकदमा भी उनके विरुद्ध पंजीकृत है। कलावती देवी के खिलाफ भी वर्ष 2011 में इसी प्रकार का मुकदमा दर्ज रहा है और वर्तमान मुकदमा संख्या 36/2026 में उनका नाम शामिल है। रुबी के विरुद्ध भी वर्तमान मुकदमा संख्या 36/2026 दर्ज है।
गिरफ्तारी की कार्रवाई में थाना झंगहा के थानाध्यक्ष अनूप सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अश्वनी चौबे, उप निरीक्षक रुपेश पाल (चौकी प्रभारी गोबड़ौर), उप निरीक्षक अशोक सिंह (चौकी प्रभारी नई बाजार), उप निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी, उप निरीक्षक सुरेंद्र राम, हेड कांस्टेबल लोकनाथ सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद कुरैशी, कांस्टेबल मोहित सिंह, कांस्टेबल अमित यादव, महिला कांस्टेबल प्रतिज्ञा सिंह और महिला कांस्टेबल सुप्रिया सिंह शामिल रहीं।
