वाराणसी
जमीन बेचने के नाम धोखाधड़ी, न्यायालय ने कार्रवाई का रास्ता खोला

वाराणसी। जमीन बेचने के नाम पर 1.12 लाख रुपये हड़पने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्रीकांत गौरव की अदालत ने विनोद कुमार विश्वकर्मा, प्रमोद कुमार विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों के खिलाफ लंका पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
वादी के अनुसार, विपक्षी विनोद, प्रमोद और प्यारी देवी ने वादी और उसकी पत्नी को मौजा भगवानपुर में 2720 वर्गफीट जमीन 1.12 लाख रुपये में विक्रय की। जब वादी कब्जा लेने पहुंचा, तो उसे पता चला कि जमीन पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने धोखाधड़ी कर वादी से 1.12 लाख रुपये हड़प लिए।
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