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गाजीपुर

गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना, आवेदन शुरू

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गाजीपुर। नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 लागू किया गया है, जो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1968 में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी ताकि बाहरी युद्ध या आक्रमण के समय नागरिकों के जीवन की रक्षा की जा सके, संपत्ति की हानि कम हो, उत्पादन प्रभावित न हो और जनता का मनोबल बना रहे।

कालांतर में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आपदा प्रबंधन और सामाजिक जनहित के कार्यों को भी शामिल किया गया। नागरिक सुरक्षा की वार्डन सेवा जनपद में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी रूप से कार्य करती है। नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य प्रशिक्षण, अभ्यास और हवाई हमले जैसी परिस्थितियों में जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जनपद में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया है जिसके तहत नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के नागरिक विभिन्न अवैतनिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यह पद पूरी तरह से अवैतनिक होंगे और इसके लिए किसी प्रकार का वेतन या भत्ता देय नहीं होगा।

आवेदन करने वाले नागरिक भारत के नागरिक हों, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र के मूल निवासी हों, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो और न ही कोई केस न्यायालय में लंबित हो। साथ ही वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदनकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं होने चाहिए।

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बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दिनेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) ज्ञानेन्द्र प्रसाद, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सेवराई, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रशेखर यादव, योगेश कुमार श्रीवास्तव (सहायक उप नियंत्रक), डीसी मनरेगा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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