मऊ
बारिश के मौसम में मछली शिकार और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मऊ। जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने जानकारी दी है कि वर्षा ऋतु में प्रमुख भारतीय मछलियां जैसे रोहू, कतला, नैन और विदेशी प्रजातियां जैसे कॉमन कार्प, ग्रास कार्प व सिल्वर कार्प समेत अन्य मछलियों का प्रजनन काल होता है। ऐसे में इनके संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3(1) के अंतर्गत जिले के सभी जलाशयों में 1 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही 15 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 से 10 सेंटीमीटर आकार के मत्स्य फ्राई और फिंगरलिंग बीज को पकड़ने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित अवधि में यदि कोई व्यक्ति नदियों या अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों से मछलियों या उनके बीजों का अवैध शिकार या बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के नियम 5 और 6 के उप नियम (1) व (2) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।