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कोरोना

25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में लगेगा रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू

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 ओमिक्रोन का खतरा देशभर में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूपी में रात 11 बजे से प्रात पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। इसके साथ ही अब शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी।

 देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सतर्कता शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में 25 दिसंबर यानी कल रात से कोरोना रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शनिवार 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया है। अब प्रदेश में रात 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसके साथ ही अब शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। इनके आयोजनकर्ता को स्थानीय जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होगी।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो। उन्होंने कहा कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है। हमको इसको किसी तरह से रोकना है। अत: बचाव ही सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए। प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर एक्टिव करें।

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मुख्यमंत्री  आदित्यनाथ ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर व्यापारी भी सतर्क रहे। व्यापारी लोगों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ लोगों को जागरूक करें। बिना मास्क वाले को कोई भी दुकानदार सामान न दे। सड़कों तथा बाजारों में हर किसी के लिए मास्क को अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।

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