गाजीपुर
गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू
जानें पात्रता और प्रक्रिया
गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फरवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जाएगा।
इच्छुक अभिभावकों को cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक होनी चाहिए। विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आयु प्रमाण के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मान्य होंगे। योजना में निराश्रित कन्याओं, विधवा महिलाओं की पुत्रियों, दिव्यांगजन अभिभावकों की पुत्रियों और स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, साथ ही आवेदिका का बैंक खाता होना भी जरूरी है। यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है, यदि कोई दलाल या बाहरी व्यक्ति धनराशि की मांग करता है तो तुरंत जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर को सूचित करें।