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विधायक द्वारा किए गए बालात्कार पीड़िता को नहीं मिल रहा न्याय
कैसे बचेंगी बेटियां
सोनभद्र- पीड़िता द्वारा अदालत में दिए गए बयान में अभियुक्त रामदुलार गोंड़ विधायक के द्वारा किये गये बलात्कार के बाद गर्भवती हो गयी, अब पीड़िता के पास 8 वर्ष की लड़की भी है। पीड़िता की शादी हो चुकी है, जहाँ उसे पिता का नाम तो मिल गया परन्तु ऐसी बेटियों के लिए सम्पत्ति में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त करने का कोई कानून नहीं है, फिर कैसे मिलेगा बेटी को न्याय। पीड़िता के भाई वादी मुकदमा ने यह बात कही है।
बलात्कार के दोषी विधायक के मामले में पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या- 2 के रुप में परीक्षित होते हुए न्यायालय में पीड़िता ने कहा कि रामदुलार के बलात्कार से पीड़िता गर्भवती हुई है। बयान के समर्थन में कागज संख्या- 49 ख अल्ट्रासाउण्ड व डॉक्टर की रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की है। पीड़िता की शादी अब बदायूं में हो चुकी है। रामदुलार के नाजायज सम्बन्धों से पीड़िता को एक लड़की पैदा हो गयी, जिसकी उम्र वर्तमान समय 8 वर्ष से अधिक है। पीड़िता के पति ने तो उस लड़की को पिता का नाम कागजातों में दे दिया, परन्तु कानूनी अधिकार कैसे मिल पायेगा? इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि पीड़िता के पति ने पिता का नाम भले दिया है, परन्तु उस बेटी को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो पायेगा।
वर्तमान भाजपा की सरकार बेटी बचाने पर पूरा जोर दे रही है, परन्तु एक बेटी भाजपा के ही विधायक की हैवानियत के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है, इस बेटी को कैसे अधिकार मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। पीड़ित पक्षकारों की उम्मीद भरी निगाहें 15 दिसम्बर को आने वाले सजा के फैसले की और टिकी है। शायद न्यायालय पीड़िता और उसकी बच्ची को कोई भारी मुआवजा का आदेश कर दे या सरकार इस बेटी को गोद ले ले।