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अपराध

चोरी की मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी: अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जय नरायन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे एस. के. सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे अनन्त देव तिवारी, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज एपी सिंह पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह के द्वारा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों, साकुलटिंग एरिया आदि स्थानों पर लगातार हो रहे चोरी लूट हंगरी के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के तहत रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों व सरकुलेटिंग एरिया में चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियो/वारण्टियों की गिरफ्तारी व बरामदगी अवैध तस्करी के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक हेमन्त सिंह के निर्देशन में उछनिए हरीश कुमार मय हमराह 30नि0 सूर्यकान्त पंडित चौकी प्रभारी ज्ञानपुर रोड नरेन्द्र तिवारी का सुधीर सिंह थाना जीआरपी कैष्ट वाराणसी के खाना सूदा माना जीआरपी कैट वाराणसी के प्लेटफार्म न0-2/3 मे बने फुट ओवरब्रिज के पास पर भ्रमणशील थे। वहीं पर आरपीएफ के का० प्रमोद कुमार यादव मिले हम सब आपस में अपराध अपराधियों पर रोकथाम हेतु आपस में बातचित कर हो रहे थे, तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि साहब एक व्यक्ति रेस्टे के इसी प्लेटफार्म नं0-23 के पश्चिम छोर पर लगे बोर्ड के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास चोरी की मोबाइल है, जिसे आने जाने वाले लोगों को सस्ते दाम पर बेच रहा है, जल्दी किया जाये तो पकड़ा आ सकता है। मुखबिर खास की बात पर भरोसा कर हम पुलिस वाले उसके बताये हुए स्थान पर जा रहे थे, तभी दूर से ही मुखबिर खास द्वारा इशारा से बताकर हट बढ़ गया। हम पुलिस बालों को अपनी ओर आते देख वह व्यक्ति भागने लगा कुछ दूरी पर रे0स्टेश के प्लेटफार्म नं0-23 पश्चिम छोर पर लगे★ बोर्ड के पास कुछ दूरी पर हम पुलिस वालों द्वारा मेर पार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण वनाम पता पूछा गया तो बताया कि सर मेरे पास चोरी की मोबाइल है, जिसके कारण भाग रहा था, बनाते हुए अपना नाम सलमान पुत्र मुस्तफा निवासी म0नं0-एस-10/62 कुलगंज तकिया थाना लालपुर जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष लगभग बताया। जिसके पास जामा तलासी से पैंट के दाहिने जेब से चोरी की एक मोबाइल ओप्पो ए-775 कम्पनी की जिसका आईएमआई नं0-663461060284577, 863461060284569 जिसका मिलान किया गया तो थाना स्थानीय पर पंजीकृत ०००- 17723 धारा-379 भादवि व पेंट के बायें जेब से 1700 रु नगद चोरी का खर्च के बाद शेष धन सम्बन्धित मु0अ0स0-180/23 धारा-379 भादवि से बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

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