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दुष्कर्म के मामले में जिम संचालक को मिली जमानत

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रिपोर्ट प्रदीप कुमार

वाराणसी। नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर युवती से दुष्कर्म करने व उसका अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपित जिम संचालक को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने नरिया, लंका निवासी आरोपित प्रशांत कुमार सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह, संतोष सिंह व शिवानंद सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने एक अक्टूबर 2022 को सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वर्ष 2016 में स्कूल में काम करने के दौरान उसके सहयोगी ने उसकी मुलाकात नरिया, लंका निवासी प्रशांत कुमार सिंह से कराई थी। जिसके बाद प्रशांत उसके घर आना-जाना शुरु कर दिया। इस बीच जनवरी 2017 में प्रशांत उसके घर आया और नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने के बाद जब उसने विरोध किया तो उसकी अश्लील फोटो व वीडियो दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। जिससे डर कर वह शांत हो गयी और कहीं शिकायत नहीं किया। बाद में उसने एक जिम खोला, जिसमे प्रशांत भी पार्टनर बन गया और उसे झांसा देकर बियर शाप खोलने व ट्रैक्टर एजेंसी खोलने के लिए उससे करीब 80 लाख रुपये ले लिए। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसका अश्लील फोटो व वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। साथ ही आएदिन उसके साथ जबरन दुष्कर्म भी करता रहा। बाद में पैसे देने के बहाने उसे सारनाथ स्थित एक होटल में बुलाया और वहां भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और बाद में मारपीटकर पैसे भूल जाने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपित व वादिनी आपस मे बिजनेस पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड 21 सितम्बर 2017 की है। जबकि वास्तविकता यह है कि आरोपित ने शिवपुर थाने में वादिनी के खिलाफ 12 सितम्बर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिससे क्षुब्ध होकर वादिनी ने उसके खिलाफ फर्ज़ी कथानक के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही प्राथमिकी भी काफी विलंब से दर्ज कराई गई है। जबकि मामला केवल रुपयों के लेनदेन का है। अदालत ने साक्ष्यों व परिस्थितियों के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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