वाराणसी
छेड़खानी व दहेज़ प्रताड़ना के मामले में ससुर समेत तीन को मिलीं जमानत
वाराणसी। छेड़खानी व दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने व प्रताड़ित करने के मामले में ससुर समेत तीन आरोपितों को जमानत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) गौरव जायसवाल की अदालत ने सूजाबाद, रामनगर निवासी आरोपित ससुर नंदलाल सेठ, सास सुनिता सेठ व जेठानी दिव्या सेठ को तीस-तीस हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव, चंद्रबली पटेल व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा निवासिनी पुष्पा देवी ने 14 अप्रैल 2022 को रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उसकी बेटी सुप्रिया वर्मा जेवरात व नगदी लेकर 20 फरवरी 2022 को रामनगर के सूजाबाद निवासी सानू सेठ के साथ घर से भाग गई थी। खोजबीन में पता चला की वह अपने ससुराल में है। जिस पर हमलोगों को संतुष्टि हुई। इस बीच ससुराल वाले जब बहला-फुसलाकर उसके जेवरात व नगदी ले लिए तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच उसकी लड़की ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर जानकारी दी की उसके ससुराल में पति, सास व जेठानी उसे मारपीट रहे है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की पीड़िता ने अपने 164 व 161 के बयान में कहा है की ससुराल के सभी लोग मिलकर मार रहे है और उसके ससुर ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। जबकि अपनी मां को भेजे व्हाट्सएप में कहा है की पति, सास व जेठानी मार रही है। अदालत ने पत्रावली के आवलोकन व संपूर्ण घटनाक्रम में काफ़ी अंतर होना पाये जाने पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपित को जमानत दे दी।