Connect with us

वाराणसी

अवैध प्लॉटिंग पर VDA का बड़ा एक्शन, वैध कराने का सीमित मौका

Published

on

वाराणसी। शहर के सुनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मंगलवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में “मानचित्र स्वीकृति एवं अवैध प्लॉटिंग/अवैध निर्माण पर नियंत्रण” विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें सभी पाँच जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता एवं फील्ड कर्मचारी शामिल हुए।

उपाध्यक्ष बोरा ने कहा कि आम जनता अक्सर अवैध प्लॉटिंग के झाँसे में आकर अपनी धनराशि जोखिम में डाल देती है। इसको रोकने के लिए VDA ने पहल की है। प्लॉटिंग करने वाले और जमीन मालिक VDA कार्यालय में आकर मानचित्र स्वीकृति एवं वैधता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार— वैध प्लॉट होने पर भूमि का मूल्य बढ़ता है, निवेश सुरक्षित होता है और खरीदारों को बैंक लोन भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही क्षेत्र का विकास सुव्यवस्थित ढंग से होने से नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

कार्यशाला में अवैध विकास कार्यों पर रोक लगाने और आवश्यक मानकों के अनुपालन के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में वही विकास कार्य अनुमन्य होंगे जो नियमों के अनुसार स्वीकृत हों।

विकासकर्ताओं के लिए अनिवार्य निर्देश

प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की शुरुआत से पहले यह नियम अनिवार्य रूप से पालन करें—

Advertisement

सबडिवीजन/तलपट मानचित्र VDA से स्वीकृत कराना अनिवार्य

न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क का विकास

प्लॉटिंग क्षेत्र के कम से कम 15% हिस्से को पार्क/खुले क्षेत्र के रूप में रखना

अप्रोच रोड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए

भू-उपयोग महायोजना में आवासीय दर्ज होना चाहिए

Advertisement

भूमि किसी विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित न हो

गंगा नदी के डूब क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्लॉटिंग न की जाए

प्लॉट खरीदने वाले नागरिकों के लिए सावधानियाँ

किसी भी भूखंड की खरीद से पहले इन बिंदुओं की जांच अवश्य करें—

सबडिवीजन/तलपट मानचित्र स्वीकृत हो

Advertisement

भूखंड के सामने 9 मीटर की सड़क उपलब्ध हो

15% पार्क/खुले स्थान का प्रावधान हो

अप्रोच रोड भी 9 मीटर चौड़ा हो

भू-उपयोग आवासीय दर्ज हो

भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र में न हो

Advertisement

बाढ़/डूब क्षेत्र में न हो

गंगा के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 मीटर के भीतर न हो

उपाध्यक्ष बोरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन को समय-समय पर जागरूक किया जाए।

साथ ही, उन्होंने यह अपील भी – VDA से मानचित्र स्वीकृति के बिना न तो प्लॉट खरीदें और न ही निर्माण कार्य करें। उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page