वाराणसी
फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी, 31 जुलाई तक बीमा कराने की अंतिम तिथि

वाराणसी। शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। इस योजना को वाराणसी जनपद में प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति की भरपाई बीमा कवरेज के रूप में की जाएगी।
खरीफ सीजन में अधिसूचित फसलों में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर व मिर्च शामिल हैं, जिनका बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।यह योजना स्वैच्छिक है। ऋणी कृषक यदि इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें बीमा की अंतिम तिथि के सात दिन पूर्व तक बैंक शाखा में लिखित सूचना देनी होगी। वहीं, गैर-ऋणी कृषक आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा के माध्यम से प्रीमियम अंश जमा कर बीमा करा सकते हैं।
इस बीमा योजना में असफल बुवाई, फसल की मध्यावस्था में क्षति, प्राकृतिक आपदा, रोग, कीट, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, बिजली गिरना, भूस्खलन जैसी घटनाओं से क्षतिग्रस्त फसलों को कवर किया गया है।
इसके अतिरिक्त फसल की कटाई के पश्चात आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी फसल को होने वाले नुकसान जैसे ओलावृष्टि, चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति भी बीमा दायरे में शामिल है।