वाराणसी
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

वाराणसी। जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी राजकुमार वनवासी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वसूले गए जुर्माने में से 48,000 रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा प्रदान किए जाएंगे।
यह सनसनीखेज मामला चोलापुर थाना क्षेत्र का है, जिसकी घटना 3 नवंबर 2016 को हुई थी। उस दिन, 14 वर्षीय पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गयी थी, तभी पड़ोस में रहने वाले राजकुमार वनवासी ने उसे जबरन खेतों की ओर खींचकर दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनायी।
इसके बाद, पीड़िता के पिता ने चोलापुर थाने में आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी। पुलिस ने त्वरित जांच कर मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर, अदालत ने राजकुमार वनवासी को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनायी।