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वाराणसी

31 मार्च के बाद बिना लाइसेंस के गंगा में नहीं चलेंगी नावें

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वाराणसी: नगर आयुक्त शिपू गिरि द्वारा निर्देशित किया गया है कि 31 मार्च 2023 के पश्चात बिना लाइसंेस जारी कराये नावों का संचालन बन्द करा दिया जायेगा। दिनांक-18 मार्च 2023 को होटल डायमण्ड में जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम एवं नगर आयुक्त शिपू गिरि के साथ नाव संचालकों के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि 31 मार्च 2023 तक सभी नावों का नगर निगम अनुज्ञप्ति विभाग में पंजीकरण कराते हुये लाइसेंस प्राप्त कर लें, परन्तु अभी तक बहुत से नाविकों के द्वारा लाइसेन्स नही बनावाया गया है। नगर आयुक्त शिपू गिरि के द्वारा सभी नाव संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी नावों का 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक दशा में लाइसेन्स बनवा लें। दिनांक-30 मार्च को नवरात्रि के अवकाश में भी अनुज्ञप्ति विभाग नगर निगम खुला रहेगा, जिससे नाविक अपनी नावों का पंजीकरण आसानी से करा सकेगें।

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