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वाराणसी

12 नवंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण कराने से पक्षकारों में कोई आपसी तनाव शेष नहीं रह जाता

   रिपोर्ट - मनोकामना सिंह
वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 
  उक्त जानकारी देते हुए सचिव शिखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर दीवानी वाद जैसे-किराएदारी, सुखाधिकार निषेधाज्ञा एवं विशिष्ट अनुतोष आदि से संबंधित वाद, राजस्व वाद, अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्रान्य लिखत अधिनियम, वैवाहिक वाद, विद्युत विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित लंबित वाद तथा बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित प्रकरण, राजस्व वाद आदि प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। समस्त संबंधित से अपील की है कि जिनके वाद न्यायालय में लंबित हैं अथवा प्री-लिटिगेशन स्तर पर हो, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में सूचीबद्ध कराकर सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में उनका निस्तारण करते हुए राष्ट्रीय लोक

अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठाये। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण कराने से पक्षकारों में कोई आपसी तनाव भी शेष नहीं रह जाता तथा न्यायालय में जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस प्राप्त की जा सकती है।

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