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वाराणसी

होमगार्ड पर जानलेवा हमले के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। ड्यूटीरत होमगार्ड पर हमलाकर सीज ऑटो लेकर भाग जाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने घमरिया, लोहता निवासी आरोपित मो. इरशाद को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अमनदीप सिंह व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार होमगार्ड चंद्रकांत मिश्र ने 28 अगस्त 2022 को मंडुआडीह थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि उसकी ड्यूटी लहरतारा चौराहे पर लगी थी। इस दौरान उसके टीएसआई मंगेश्वर मिश्र द्वारा एक आटो को सीज करने के लिये पुलिस लाईन भेजे थे। वह आटो लेकर जाने लगा तो आटो के चालक द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से गाड़ी को लहरतारा प्लाई ओवर के नीचे उतारकर तेजी से खम्भे में लड़ा दिया गया, जिसके कारण उसे काफी चोट लगी। इसके पहले चालक द्वारा गाड़ी बहुत तेज चलाते हुए उसे धक्का देकर गिराने का प्रयास किया गया और उसे दांत काटा गया, लेकिन वह आटो नही छोड़ा। जिसके बाद आटो चालक द्वारा आटो मालिक को सूचना दी गयी और आटो मालिक वहां पहुंचकर आटो लेकर भाग गया। इस मामले होमगार्ड की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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