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वाराणसी

हमले के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर चाकू व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने आरोपित ऋषभ सिंह उर्फ ऋषभ राजपूत को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डेढ़गावा, सकलडीहा (चंदौली) निवासी शुभम सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 6 जून 2023 को अपने दोस्त मयंक के साथ मोटर साइकिल से दुर्गाकुण्ड से भेलुपुर जा रहा था। वह जैसे ही रास्ते में खोजवां पोस्ट आफिस के पास पहुंचा, तभी अचानक दो बाइक पर सवार पांच लोग, जिसमें रोहन दीक्षित, सत्यम सिंह, ऋषभ राजपूत, शान्तनु श्रीवास्तव एवं प्रियांशु सिंह वहां आये और पुरानी रंजिश को लेकर धारधार हथियार और चाकू और लाठी-डण्डे से उसके ऊपर बुरी तरह से हमला करने लगे। हमले में उसके सर पर गम्भीर चोटे आये है और दाहिने हाथ कि कानी उंगली टूट गयी है। शोर सुनकर जब आसपास के लोग उसे बचाने आये तो सभी हमलावर भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने कि धमकी दे कर वहां से भाग निकले।

इस मामले में पांचों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया था। जिसके बाद आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया।

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