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गोरखपुर

हत्या के प्रयास में लिप्त सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

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गोरखपुर। हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त सात आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। गोरखपुर के ब्यूरो चीफ राम जोखन पांडेय के अनुसार, जयदेश थाना एम्स गोरखपुर क्षेत्र में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई अमल में लाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देश, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, थाना एम्स द्वारा गैंग लीडर आशीष पाण्डेय सहित उसके गिरोह के सदस्यों अनुराग गुप्ता, अनुराग पाण्डेय, विशाल गुप्ता उर्फ श्री गुप्ता, रोहित गुप्ता, आलोक सिंह उर्फ विपिन सिंह और विकास गुप्ता के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही की गई।

पुलिस के अनुसार, गैंग का सरगना आशीष पाण्डेय अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा है। इस गिरोह के कारण सामान्य जनमानस में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है। अपराधियों की स्वतंत्र गतिविधियों पर रोक लगाने और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कराया गया। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर गैंग लीडर आशीष पाण्डेय तथा उसके सभी सहयोगी सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गैंग लीडर आशीष पाण्डेय, पुत्र स्वर्गीय सत्यानन्द पाण्डेय उर्फ सत्या, निवासी रामनाथ देवरिया दक्षिणी, थाना कोतवाली, देवरिया के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2025 में थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमा, वर्ष 2017 में थाना सुरौली देवरिया में हत्या और धमकी का मामला, वर्ष 2023 में साक्ष्य छिपाने, दहेज मृत्यु और दहेज उत्पीड़न से संबंधित अभियोग, वर्ष 2021 में दंगा, मारपीट, लूट और धमकी का मामला, वर्ष 2024 में बीएनएस की कई धाराओं के अंतर्गत थाना कोतवाली देवरिया में दर्ज अभियोग, थाना सुरौली देवरिया में बीएनएस एवं यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला, आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियोग तथा थाना खोराबार गोरखपुर में गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा शामिल है।

गिरोह के सदस्य अनुराग गुप्ता, पुत्र विनोद गुप्ता, निवासी रामनाथ देवरिया दक्षिणी, थाना कोतवाली, देवरिया के विरुद्ध भी थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त उसके खिलाफ थाना कोतवाली देवरिया में आर्म्स एक्ट का अभियोग, मारपीट व धमकी से संबंधित मुकदमे, लखनऊ कमिश्नरेट के थाना पारा में दर्ज प्रकरण, थाना सुरौली देवरिया में बीएनएस व यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला, आर्म्स एक्ट से जुड़ा अभियोग तथा थाना खोराबार गोरखपुर में गंभीर धाराओं के अंतर्गत दर्ज मुकदमा शामिल है।

अनुराग पाण्डेय उर्फ अंशू, पुत्र गोविन्द उर्फ बबलू पाण्डेय, निवासी रामनाथ देवरिया दक्षिणी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरुद्ध थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत है। इसी प्रकार विशाल गुप्ता उर्फ श्री गुप्ता उर्फ महाकाल, पुत्र मेघनाथ गुप्ता, निवासी रामनाथ देवरिया दक्षिणी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरुद्ध भी थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है।

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रोहित गुप्ता, पुत्र वकील गुप्ता, निवासी रामनाथ देवरिया दक्षिणी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के खिलाफ भी थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं आलोक सिंह उर्फ विपिन सिंह, पुत्र अमरेन्द्र सिंह, निवासी सुकई परसिया, थाना सुरौली जनपद देवरिया के विरुद्ध थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस के तहत मामला दर्ज होने के साथ-साथ वर्ष 2017 में थाना सुरौली देवरिया में हत्या और धमकी का अभियोग तथा वर्ष 2023 में साक्ष्य छिपाने, दहेज मृत्यु और दहेज उत्पीड़न से संबंधित मुकदमा दर्ज है।

इसी नाम और पते वाले एक अन्य अभियुक्त आलोक सिंह उर्फ विपिन सिंह, पुत्र अमरेन्द्र सिंह, निवासी सुकई परसिया, थाना सुरौली जनपद देवरिया के विरुद्ध भी थाना एम्स गोरखपुर में बीएनएस की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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