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वाराणसी

सस्ते गल्ले की दुकान से खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 17 फरवरी तक बढ़ी

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वाराणसी। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह जनवरी हेतु आवंटित खाद्यान का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु आवंटित त्रैमास माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर के सापेक्ष आवंटित चीनी का 03 किग्रा० चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड रु0 18/- प्रति किग्रा० की दर से माह फरवरी में 08 से 15 फरवरी के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वितरण की अंतिम तिथि विस्तारित करते हुए 17 फरवरी निर्धारित कर दी गयी,जिसके अनुपालन में जनपद में प्रचलित 602437 राशनकार्डों के सापेक्ष 516825 राशनकार्डों पर उचित दर दुकानों द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद के अवशेष बचे अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक विस्तारित वितरण दिवस के अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह फरवरी में गेहूँ व चावल निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में मूल्य 54 में 03 किग्रा० चीनी का 17 फरवरी तक अन्त्योदय कार्डधारक प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क व प्रति अन्त्योदय कार्ड 03 किग्रा० चीनी निर्धारित मूल्य रु0-54 में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न ( 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण होगा। उन्होंने यह भी बताया कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी।अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 17 फरवरी है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त कर सकते है।

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