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वाराणसी

सरकार की मंशा के अनुरूप किसी भी व्यापारी का भयादोहन कत्तई न होने पाये-रविन्द्र जायसवाल

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मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिला प्रशासन एवं होटल व्यवसायियों के साथ बैठक किया

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   वाराणसी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने सरकार की मंशा के अनुरूप किसी भी व्यापारी का भयादोहन कत्तई न होने देने पर विशेष जोर देते हुए होटल व्यवसायियों की हर संभव सहयोग किए जाने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने होटल व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए वे अपने होटलों में सुरक्षा मानकों की कतई अनदेखी न करें और आवश्यक सभी उपकरण अवश्य लगवाएं।
     उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल सोमवार को कमिश्नरी सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर रहे थे। बताते चलें कि गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त होटल/अतिथि गृह/धर्मशाला आदि के स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर 30 सितम्बर तक अपने होटल/अतिथि गृह/धर्मशाला आदि का नगर निगम या स्थानीय निकाय, विधुत सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग व वाराणसी विकास प्राधिकरण विभागों से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर उनका सराय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करा लें। बैठक में कुछ मामलों में कुछ हद तक शिथिलता बरते जाने की भी अपील की गई। होटल व्यवसायियों को निर्देशित किया गया कि वे समस्त औपचारिकता 15 अक्टूबर तक पूर्ण कर ले। विशेषकर 20-25 कमरों में संचालित होने वाले छोटे होटल को प्रदूषण के नियम में कुछ सीमा तक शिथिलता बरती जाएगी। जो जलकर देते हैं और सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें एसटीपी की जरूरत नहीं है। जी+3 अथवा 15 मीटर ऊंचाई तक के होटलों में फायर सिस्टम नियमों में भी कुछ हद तक शिथिलता बरते जाने पर सहमति बनी। आवासीय अथवा वर्ष 1970 से पहले से संचालित होटलों को हाउस टैक्स की रसीद दिखाने पर वह मान्य होगा। गौरतलब है कि मंत्री रविंद्र जायसवाल को आज विधानसभा चलने के दौरान लखनऊ में रहना था। किंतु उन्होंने होटल व्यवसायियों की समस्या के समाधान किए जाने को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों एवं होटल व्यवसायियों के साथ आज बैठक किया।
   जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित करते हुए कहा कि होटलों में अग्निशमन यंत्र लगवाया जाना अनिवार्य है। किसी भी होटल में ड्रग्स आदि का सेवन कतई नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी सूचना हो तो पुलिस को गोपनीय तरीके से उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक दशा में होटल में कानून का पालन होना चाहिए। सभी होटलों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है। स्पा की आड़ में कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।
   बैठक में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, सचिव विकास प्राधिकरण सुनील कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी (नगर) गुलाबचंद, अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल), उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), जिला अग्निशमन अधिकारी सहित प्रदूषण तथा पुलिस विभाग के अधिकारी सहित होटल व्यवसाय से जुड़े लगभग 500 सदस्य उपस्थित रहे।

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