वाराणसी
शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” में 165 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वित्तीय वर्ष में जनपद वाराणसी में विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रू० 25.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू010.00 लाख की परियोजना स्थापित करने की जायेगी
वाराणसी। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद वाराणसी में विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रू० 25.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू010.00 लाख की परियोजना स्थापित करने हेतु 165 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 320.10 लाख मार्जिन मनी का प्राविधान है।
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि परियोजना लागत 25 लाख तक विनिर्माण इकाई हेतु मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख तथा परियोजना लागत 10 लाख तक सेवा क्षेत्र इकाई हेतु परियोजना का 25 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख का प्राविधान हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु आनलाईन वेबसाइट 'निवेशमित्र डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन' niveshmitra.up.nic.in पर आवेदन पत्र किया जा सकते हैं। उक्त योजनाओं में आवेदकों द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से आवेदन करने के उपरान्त ही विभागीय पोर्टल https://msme.up.gov.in पर आवेदन प्रोसेसिंग के लिये उपलब्ध हो जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता/डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान कार्यक्रम, मुख्य मंत्री रोजगार योजना या केन्द्र सरकार अथवा राज्य रोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
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