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वाराणसी

वीडीए ने अवैध निर्माण के विरुद्ध किया ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

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वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की ज़ोन – 5 की प्रवर्तन टीम द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

वार्ड – रामनगर

प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-रामनगर, थाना-अलीनगर के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र द्वारा चांदीतारा वार्ड- रामनगर, वाराणसी में अनाधिकृत निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विपक्षी को 30 दिसंबर 2021 को धारा-27 के अन्तर्गत सुनवाई की नोटिस, धारा-28 के अन्तर्गत निर्माण बन्द करने की नोटिस जारी की गयी तथा अवैध निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु धारा-28 (2) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, थाना-अलीनगर को नोटिस प्रेषित किया गया। सुनवाई हेतु 7 जनवरी 2022 की तिथि नियत की गयी थी। पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। पक्ष द्वारा 12 अप्रैल 2022 को सुरेश चन्द्र पुत्र श्याम लाल के नाम से प्रश्नगत स्थल आराजी संख्या 15/2, मौजा चांदीतारा शमन मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया था, जो प्रश्नगत स्थल गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ बिन्दु से 200 मीटर के अन्तर्गत स्थित होने के कारण शमन मानचित्र 1 जुलाई 2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश 6 जून 2022 को पारित किया गया एवं पक्ष को प्रश्नगत अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने हेतु समुचित समय दिया गया, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण प्रश्नगत अवैध निर्माण ध्वस्त कर देगा यह सूचित किया गया।

एच0एफ0एल0 के अन्तर्गत किये गये उपरोक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा 08 फरवरी को आंशिक ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी थी, जिसे पुनः आज वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन टीम एवं थाना-अलीनगर अन्तर्गत जाफरपुर चौकी पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण को आज को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

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बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जो रहे निर्माणों के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

ज़ोनल अधिकारी – सिंह गौरव जय प्रकाश
अवर अभियंता – संजय तिवारी

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