वाराणसी
वाराणसी : 10 बार से ज्यादा चालान वाले 3605 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा निरस्त

वाराणसी में यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस विभाग सख्त हो गया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा अभियान और यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 10 बार से अधिक चालान वाले 3605 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे वाहन स्वामियों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
76 से 100 बार चालान वाले 7 वाहन मालिकों पर गिरेगी गाज
पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक की छानबीन में सामने आया है कि कुल 3605 वाहनों का 10 से अधिक बार चालान किया गया है। इनमें से:
76 से 100 बार चालान वाले वाहन – 7
51 से 75 बार चालान वाले वाहन – 30
26 से 50 बार चालान वाले वाहन – 362
10 से 25 बार चालान वाले वाहन – 3205
100 बार चालान, 25 लाख रुपये का बकाया
सिगरा क्षेत्र के एक वाहन स्वामी की कार का अब तक 100 बार चालान किया जा चुका है। इस व्यक्ति पर कुल 25 लाख रुपये का चालान शुल्क बकाया है। ऐसे मामलों में चालान की वसूली के लिए वारंट जारी किए जाएंगे।
अवैध संचालन पर होगी जब्ती की कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा, उनका सड़क पर संचालन पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। इन वाहनों की निगरानी के लिए सिटी कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई रद्द रजिस्ट्रेशन वाला वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो उसे तत्काल सीज कर लिया जाएगा।
वारंट जारी कर वसूला जाएगा चालान शुल्क
यातायात नियमों की लगातार अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया गया है। चालान की राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को निर्देश दिया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।