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वाराणसी

वाराणसी: गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी की जमानत खारिज

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वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर अभिषेक सिंह उर्फ हनी की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया। एसीजेएम-द्वितीय की अदालत ने 2012 में दर्ज रंगदारी के मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला ?

अभिषेक सिंह हनी, जो वाराणसी के टॉप-10 अपराधियों में से एक है, उसके खिलाफ खजुरी (पांडेयपुर) क्षेत्र का निवासी होने के बावजूद 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे शुक्रवार को गैर जमानती वारंट (NBW) के तहत अदालत में पेश किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2012 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मध्यमेश्वर निवासी श्रवण जायसवाल की शिकायत पर अभिषेक के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ था। हनी जमानत पर छूटने के बाद पेशियों पर उपस्थित नहीं हो रहा था।

शुक्रवार को अभिषेक ने वारंट निरस्त करने की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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चोरी के मामले में दो साल की सजा

वाराणसी जिला कोर्ट ने शुक्रवार को चोरी के एक मामले में आरोपी गुलाब हरिजन को दोषी करार दिया। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र निवासी गुलाब हरिजन पर चौबेपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने चार्जशीट और गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए। अदालत ने उसे दो साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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