वाराणसी
वाराणसी के आशापुर फ्लाईओवर निर्माण में घोटाले का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज। वाराणसी के आशापुर फ्लाईओवर निर्माण में धांधली के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने पृथ्वी फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वीकृत 682.63 मीटर लंबाई के बजाय फ्लाईओवर को 643.10 मीटर ही बनाया गया, जिससे सड़क पर ढाल अधिक होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। याचिकाकर्ता ने फ्लाईओवर के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है जिसमें एक सहायक अभियंता को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि, स्वीकृत लंबाई से कम फ्लाईओवर क्यों बनाया गया ? और इसके पीछे की वजह क्या है? फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
