गोरखपुर
रिटायर्ड प्रोफेसर समेत चार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज
शादी के बाद बलेनो कार और 10 लाख रुपये दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप
गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (एमएमयूटी) से सेवानिवृत्त प्रोफेसर गोविंद पांडेय सहित उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। बहू सौम्या मिश्रा की तहरीर पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने प्रो. गोविंद पांडेय, उनकी पत्नी सुधा पांडेय, बेटे उत्कर्ष पांडेय और बेटी के विरुद्ध उत्पीड़न, मारपीट और दहेज मांगने के आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोरखनाथ क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी निवासी सौम्या मिश्रा ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2024 में उनका विवाह प्रोफेसर के बेटे उत्कर्ष पांडेय से हुआ था। विवाह से पहले ही पति और अन्य परिजन उन्हें महंगे होटलों में बुलाते और खर्च कराते रहे, लेकिन उस समय किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।
पीड़िता के अनुसार शादी के बाद विदाई के समय बरातियों को चांदी का सिक्का देने की मांग की गई। व्यवस्था न होने पर उनके पिता ने मना कर दिया और दहेज में पहले से तय बलेनो कार, 10 लाख रुपये नकद, जेवर और अन्य सामान देने की बात कहते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद ससुराल पहुंचने पर उनके साथ प्रताड़ना शुरू हो गई।
उन्होंने बताया कि रिश्ता बना रहे, इस सोच के साथ वह लंबे समय तक सब कुछ सहती रहीं और किसी से शिकायत नहीं की। बाद में पति द्वारा मारपीट की जाने लगी। जब उन्होंने इसका विरोध किया और शिकायत की बात कही तो सास-ससुर ने भी पति का पक्ष लिया। मायके वालों को बताने की बात पर आरोपितों ने मारपीट की और उन्हें घर से निकाल दिया।
