वाराणसी
राहुल गांधी के बयान मामले में बहस पूरी, 17 अक्टूबर को आएगा आदेश

वाराणसी। अमेरिका में सिखों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के मामले में वाराणसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए अदालत में बहस पूरी हो गई। अदालत ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तिथि तय की है।
आशापुर निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसे 28 नवंबर 2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने 21 जुलाई 2025 को मंजूर कर लिया और मामले की पुनः सुनवाई के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया।
इस फैसले से असंतुष्ट राहुल गांधी ने 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे 26 सितंबर 2025 को निरस्त कर दिया गया।
बुधवार को लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील अलख नारायण राय ने राहुल गांधी के बयान को देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार दिया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए तारीख सुरक्षित कर दी।