वाराणसी
राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी पर सुनवाई, अधिवक्ता ने दाखिल की आपत्ति

वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए कथित बयान के मामले में लंबित निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने निगरानीकर्ता के कथन के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करते हुए उसकी प्रति विरोधी पक्ष को रिसीव कराई। साथ ही मामले में सुनवाई की अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया गया। अदालत ने अधिवक्ता की अर्जी को संज्ञान में लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 मई तय की है।
क्या है पूरा मामला?
सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत में सिक्ख समुदाय को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “क्या एक सिक्ख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति है?” जिसे तिलमापुर, सारनाथ निवासी अधिवक्ता नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश बताते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद के रूप में प्रस्तुत किया था।
वाद की अदालती यात्रा
प्राथमिक सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने इसे सांसद-विधायक से संबंधित प्रकरण मानते हुए वाद को एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया। जहां वाद खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध वादी पक्ष ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।
अब राहुल गांधी की ओर से मुकदमे को निरस्त करने की मांग के साथ आपत्ति दर्ज कर दी गई है। अगली सुनवाई 23 मई को होगी, जहां अदालत इस आपत्ति और निगरानी अर्जी पर विचार करेगी।