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मोदी सरकार ने लागू किया देशभर में CAA

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तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है।लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए देशों के विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इन सभी को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसमें दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।

इस दरम्यान केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को परख रही है।आपको बता दें कि, साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था।

गृहमंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि, सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी।

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