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मेगाशॉप प्रबंधक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
कैरी बैग का दाम वापस न करने पर अदालत ने लिया सख्त रुख, गिरफ्तारी के आदेश
संत कबीर नगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए मेगाशॉप के प्रबंधक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है।
मामला जनपद के कुसरू खुर्द निवासी अच्युतानंद शुक्ल से संबंधित है। उन्होंने सितम्बर 2023 में अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल किया था। आरोप था कि उन्होंने मेहदावल चौराहा, भिटवा टोला स्थित मेगाशॉप से सामान खरीदा, जहां दुकानदार ने एक कैरी बैग देने के बदले 8 रुपए वसूले। आपत्ति करने पर भी राशि लौटाने से इंकार कर दिया गया।
उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद दुकानदार को आदेश दिया था कि वह 8 रुपए की राशि 10 प्रतिशत ब्याज सहित तथा 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति 60 दिनों के भीतर अदा करे। लेकिन आदेश का अनुपालन न होने पर आयोग ने सोमवार को कड़ा कदम उठाते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस कार्रवाई से उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है।
