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अपराध

मारपीट करने वाले अभियुक्तगण को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई गयी

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वाराणसी। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्वेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना मिर्जामुराद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु0अ0सं 46/2004 धारा 323, 304, 504, 506 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त राजेश सिंह, विजेन्दर सिंह एवं जितेन्दर सिंह निवासीगण बिहड़ा थाना मिर्जामुराद वाराणसी प्रत्येक को मा0 न्यायालय A.S.J. – V वाराणसी द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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