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मऊ

मऊ: यूपी में शराब-भांग की दुकानों का ई-लॉटरी से आवंटन

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उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने मादक पदार्थों की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी 2025-26 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत देशी मदिरा, कंपोजिट (अंग्रेजी शराब व बियर), भांग की दुकानें और मॉडल शॉप्स का आवंटन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए आवेदकों को पहले ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। केवल व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, भागीदारी फर्म या कंपनियां आवेदन के योग्य नहीं होंगी।

प्रत्येक आवेदक एक दुकान के लिए एक ही आवेदन कर सकता है, हालांकि पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें लेने की अनुमति होगी।आवेदन के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र (जो अधिकृत आयकर वैल्युएर द्वारा 1 जनवरी 2024 के बाद जारी हो), आयकर रिटर्न का विवरण और 10 रुपये के नोटरीकृत शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

सफल आवेदकों को आवंटन के तीन दिनों के भीतर संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। देसी मदिरा दुकानों के लिए न्यूनतम बल्क लीटर में कोटा और कंपोजिट दुकानों व मॉडल शॉप्स के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व उठाना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के रूप में केवल बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी, जो आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्लेज्ड होगी।

ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित दुकानों का 2026-27 के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक या जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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