Connect with us

मऊ

मऊ कोर्ट का फैसला: तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा

Published

on

मऊ। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय, मऊ ने 25 फरवरी को थाना दक्षिणटोला के मु0अ0सं0 477/2011 से संबंधित मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों—फिरोज आलम पुत्र रियाजुद्दीन, इकबाल पुत्र रियाजुद्दीन और मो. आलम पुत्र महबूब आलम, निवासी प्यारेपुरा, थाना दक्षिणटोला, मऊ—को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 27,000-27,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।इस निर्णय में विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह और न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता का विशेष योगदान रहा।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa