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वाराणसी

बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराने पर होटल संचालक और प्रबंधक पर एफआईआर

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वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाकुंड स्थित होटल दयाल टावर में नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में होटल के संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के बाद की गई।

इंटेलिजेंस इनपुट पर पुलिस की कार्रवाई

IB से सूचना मिलने पर भेलूपुर पुलिस ने होटल पर छापेमारी की। जांच के दौरान पता चला कि होटल में 20 कमरे बुक थे, जिनमें 10 विदेशी नागरिक भी रुके हुए थे। सभी मेहमान 20 नवंबर को अलग-अलग समय पर होटल पहुंचे थे।

इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी मेहमानों के ठहराव से संबंधित अनिवार्य प्रक्रियाओं—विशेषकर फॉर्म-C भरने का पालन नहीं किया। न ही पुलिस को और न ही संबंधित विभाग को विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना दी गई।

परमिशन नहीं, पासपोर्ट रिसेप्शन पर मिले

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छापेमारी के दौरान विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे मिले और उनकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज थी। जब होटल का रजिस्ट्रेशन या अनुमति पत्र मांगा गया, तो होटल स्टाफ ने बताया कि परमिशन के लिए आवेदन किया गया है, पर अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

छापेमारी के समय होटल मालिक राजीव सिंह मौके पर उपस्थित नहीं थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आर्थिक लाभ के लिए बिना आवश्यक अनुमति के विदेशी पर्यटकों को होटल में ठहराया जा रहा था।

नियमों की अनदेखी पर मामला दर्ज

फॉर्म-C से जुड़ी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी न करने और स्थानीय प्रशासन को जानकारी न देने पर होटल संचालक और प्रबंधक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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