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गोरखपुर

बालक से दुष्कर्म का वांछित आरोपी गिरफ्तार

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ड्रोन कैमरा व घड़ी बरामद

गोरखपुर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालक से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर राज करन नैय्यर (L.P.S.), पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी (P.P.S.) तथा क्षेत्राधिकारी खजनी कमलेश सिंह (P.P.S.) के कुशल निर्देशन में संपन्न हुई।

थानाध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर यह अहम सफलता हासिल की। पुलिस टीम में उप निरीक्षक दीपक कुमार, उप निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह तथा हमराह कांस्टेबल उपेन्द्र सिंह यादव व कांस्टेबल पुष्पेन्द्र वर्मा शामिल रहे। पुलिस ने आज दिनांक 17 जनवरी 2026 को चौकड़ी से कस्बा सिकरीगंज आने वाली सड़क पर पठखौली गांव के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सर्वेश चौबे पुत्र बलराम चौबे, निवासी ग्राम चौकड़ी, थाना सिकरीगंज, गोरखपुर, उम्र लगभग 24 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त थाना सिकरीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 330/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस के तहत वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त पर बालक से दुष्कर्म का गंभीर आरोप है, जिससे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ था।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त वर्ष 2025 में दिनांक 02 अगस्त को ग्राम भटपुरवा थाना सिकरीगंज में दर्ज मुकदमे से संबंधित था। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद ड्रोन कैमरा मय उपकरण तथा एक हाथ की घड़ी बरामद की गई है। बरामद सामान को विधिक प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है।

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आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है। यदि अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गोरखपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

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