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वाराणसी

बाइक चोरी और बरामदगी के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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वाराणसी। बाइक चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध निवासी विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी वसीम अंसारी ने 6 अप्रैल 2010 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 02 अप्रैल 2010 को रात 11 बजे आकर अपनी बाइक को घर के सामने दरवाजे पर खड़ी कर दिया और अंदर सोने चला गया। अगले दिन जब सुबह सोकर उठा तो देखा उसकी बाइक गायब है। दो-तीन तक इधर उधर बाइक की खोज की, लेकिन जब बाइक का कहीं पता नहीं चला तो उसने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बहुआपुर तिराहे के पास से आरोपित विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को उक्त चोरी की बाइक के साथ धरदबोचा। पूछताछ में उसने उक्त बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। जिसके बाद उसके खिलाफ बाइक चोरी व बरामदगीबके मामले में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अदालत में विचारण के दौरान कुल चार गवाह परीक्षित कराए गए। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोप सिद्ध न होने पर आरोपित को दोषमुक्त कर दी।

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