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वाराणसी

बर्तन चोरी और दुकानदार पर हमले के आरोपित को मिली जमानत

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विशेष न्यायाधीश ने दो जमानतें व बंधपत्र पर रिहा करने का दिया आदेश

वाराणसी। सिंधौरा बाजार स्थित एक दुकान से पीतल के लाखों रुपए मूल्य के बर्तन चोरी और दुकानदार पर हमला कर भागने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने जलालपुर, जौनपुर निवासी राजन उर्फ गोलू अग्रहरि को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और इतनी ही राशि का निजी बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने दलीलें पेश कीं। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रोहित बरनवाल ने सिंधौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बर्तन की दुकान सिंधौरा बाजार में है, जहां रामकरन गुप्ता और समीर लंबे समय से सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं।

वादी के अनुसार, उसने पीतल के लगभग 4.5 क्विंटल बर्तन बिक्री के लिए मंगवाए थे, लेकिन 26 अप्रैल की सुबह जब वह स्टॉक चेक कर रहा था, तो लगभग 2 क्विंटल बर्तन गायब पाए गए। पूछताछ करने पर दोनों कर्मचारी बहानेबाज़ी करने लगे और मौका पाकर उस पर हमला कर दुकान से फरार हो गए।

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वादी को दोनों पर चोरी का संदेह है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और नाम आने पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब कोर्ट से उसे अंतरिम राहत मिल गई है।

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