Connect with us

मऊ

फैमिली I-card से योजनाओं का लाभ लेना हुआ आसान

Published

on

मऊ। उत्तर प्रदेश सरकार “एक परिवार एक पहचान” अभियान के तहत फैमिली आईडी कार्ड जारी कर रही है, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ अब और भी सरलता से मिल सकेगा। यह 12 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या होगी, जिसमें पूरे परिवार की जानकारी शामिल होगी। सरकार की कई योजनाओं को इस आईडी से जोड़ा जा चुका है।

अब तक केवल राशन कार्ड के माध्यम से ही योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अब फैमिली आईडी के जरिए भी केंद्र और राज्य सरकार की सभी जरूरी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य राज्य के हर परिवार का एक लाइव डेटाबेस तैयार करना है, जिससे आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों की भागदौड़ भी काफी हद तक कम हो जाएगी।

राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी माना जाएगा। वहीं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे फैमिली आईडी पोर्टल पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन का सत्यापन ग्राम सचिव के माध्यम से खंड विकास अधिकारी करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लेखपाल और उपजिलाधिकारी के माध्यम से होती है।

जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण, दिव्यांग, प्रोबेशन, कृषि विभाग सहित लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ अब फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभार्थी भी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे फैमिली आईडी से लाभ उठा सकते हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को पहचान देकर नौकरी व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। यह प्रणाली उन जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाएगी, जो अब तक वंचित रह जाते थे। फैमिली आईडी से योजनाओं के वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं की पहुंच भी सुधरेगी।अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि सभी परिवार अपनी फैमिली आईडी बनवाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

Advertisement

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि फैमिली आईडी धारक अगर राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं, तो वे राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

फैमिली आईडी के लिए आवेदन कैसे करें

जन सुविधा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।स्वयं आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल http://familyid.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।परिवार के सभी सदस्यों का आधार व मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।आवेदन के समय सभी सदस्यों की E-KYC मोबाइल OTP के माध्यम से करनी होगी।यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी पहले से उपलब्ध है, तो पोर्टल पर लॉगिन करके उसका प्रिंट लिया जा सकता है।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa