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जौनपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत, बेमौसम बारिश से नुकसान पर मिलेगा मुआवज़ा

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जौनपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक आत्मा, डॉ. रमेश चंद्र यादव ने जानकारी दी कि यदि फसल को ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली से लगी आग या कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर खेत में सुखने के दौरान ओलावृष्टि, चक्रवात या असामान्य बारिश से नुकसान होता है, तो किसानों को इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति दी जाती है।

जनपद में हाल की बेमौसम बारिश और चक्रवात से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, वे 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करें और अपने विकासखंड या उप कृषि निदेशक कार्यालय में क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करें, ताकि उन्हें मुआवज़ा मिल सके।

वर्तमान रबी सीजन में जिले के 10,254 किसानों ने इस योजना के तहत बीमा कराया है। ऐसे सभी बीमित किसानों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपनी शिकायत दर्ज करें, जिससे उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके।

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