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पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जमा व भुगतान सेवा पर RBI ने लगाई रोक, पढ़ें यूजर्स के ऊपर क्या असर होगा ?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से किसी भी तरह का जमा स्वीकार करने और लेनदेन पर रोक लगा दी है। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के दस्तावेज और नियमों का दुरुपयोग किया है। अहम लेनदेन का खुलासा भी नहीं किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा लगातार नियमों का अनुपालन में चूक करने और पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंता को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय किया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस अगले महीने निरस्त हो सकता है। आरबीआई जमाकर्ताओं के पैसे निकालने या उसे उपयोग करने का इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि 29 फरवरी तक बैंक को चालू रखने का आदेश है। तब तक ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बचत खातों और वॉलेट का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद, आरबीआई समीक्षा कर लाइसेंस निरस्त करने का फैसला करेगा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहकों के खातों, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में किसी तरह के जमा या भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि ब्याज, कैशबैक या रिफंड बिना किसी रोक के किसी भी समय जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को धन अंतरण, आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली, त्वरित भुगतान सेवा, भारत बिल पेमेंट तथा यूपीआई सुविधा जैसी अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि ग्राहक अपने खातों में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं।
