वाराणसी
पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति और सास को पांच-पांच वर्ष की कैद

वाराणसी। अपर एवं सत्र न्यायाधीश / द्रुतगामी न्यायालय-1 वाराणसी ने एक महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी पति विष्णु जायसवाल और सास उर्मिला देवी को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2018 में कुसुम देवी द्वारा आदमपुर थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और पति व सास ने मिलकर उसे फांसी लगाकर मार डाला। प्रारंभिक रूप से मामले में IPC की धारा 304बी, 498ए, 323, 504, 506 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।
जांच के उपरांत 304बी धारा को हटा दिया गया और 306 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। हालांकि बाद में वादी के बयान के आधार पर न्यायालय ने वैकल्पिक रूप से 304बी को भी आरोप में शामिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान कुल 5 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के साक्ष्य एवं प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई। वादी की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह व गौतम कुमार सिंह ने पैरवी की।