सोनभद्र
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद, एक को 20 साल की सजा
सोनभद्र। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुई एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषियों को सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी हीरालाल को उम्रकैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इस जुर्माने में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। मामले के अनुसार, पीड़िता 16 अगस्त, 2023 को शाम 6 बजे शौच के लिए गई थी, तभी हीरालाल और रवि उर्फ बड़क नाम के दो लोगों ने उसे पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें दोषी करार दिया। किशोर अपराधी रवि उर्फ बड़क को 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने में से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। यह फैसला इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
