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वाराणसी

धरना-प्रदर्शन के लिए शास्त्री घाट अधिकृत, नियम तोड़ा तो होगा मुकदमा : डॉ. एस. चनप्पा

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वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र में अब वरुणा नदी के शास्त्री घाट को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन करना भारी पड़ेगा। अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) डॉ. एस. चनप्पा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त प्रदर्शन करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

डॉ. चनप्पा ने कहा कि किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के लिए धरना-प्रदर्शन हेतु शास्त्री घाट पहले से ही अधिकृत स्थल के रूप में चिह्नित है। इसके बावजूद कुछ संगठन और दल शहर के अन्य इलाकों में अनाधिकृत रूप से प्रदर्शन करने लगते हैं, जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था भी बाधित होती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अब यदि कोई शास्त्री घाट के अलावा अन्यत्र प्रदर्शन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सभी संगठनों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थल पर ही अपने कार्यक्रम आयोजित करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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