Connect with us

वाराणसी

दुष्कर्म के आरोपी मुकेश राजभर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना जन्सा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जन्सा में पंजीकृत मु0अ0सं 0088/2014 धारा 354(ख)/504/506/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण मुकेश राजभर पुत्र विजयी राजभर निवासी गंगापुर, थाना रोहनियाँ, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट को मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट वाराणसी द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Loading...

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page