अपराध
दलित उत्पीड़न में सगे भाइयों समेत चार को मिली जमानत

वाराणसी। मारपीट व हरिजन एक्ट के मामले में सगे भाइयों समेत चार आरोपितों को राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने रमना, लंका निवासी सगे भाइयों सनोहर यादव, मनोहर यादव के साथ महेश यादव व राजकुमार यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने ला आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी आलोक कुमार ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 25 अप्रैल 2022 को वह सुबह 8 बजे रमना, लंका क्षेत्र में किताब लेने गया था। उसी दौरान बजबजा प्लांट के समीप रमना, लंका निवासी सनोहर यादव, उसका भाई मनोहर यादव के साथ महेश यादव व राजकुमार यादव उसे घेर लिये और बिना किसी कारण जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देते हुए लात-घूसों से मारने-पीटने लगे। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जब जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।