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वाराणसी

ज्ञानवापी प्रकरण : इंतजामिया कमेटी ने एक प्रार्थना पत्र देकर जवाब दाखिल करने की गुहार कोर्ट से लगाई

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वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण मामले में सर्वे के दौरान वजुखाने में बरामद शिवलिंग के आकृति वाले स्तंभ को जिसे हिन्दू पक्ष वास्तविक शिवलिंग आदि विशेश्वर महादेव मान रहा है के पूजा अर्चन, राग भोग की अनुमति व सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर में एक वर्ग विशेष के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता मंगला प्रसाद पाठक व अभिषेक पाठक की ओर से सीनियर सिविल जज महेंद्र पांडेय के अदालत में दाखिल है जिसमें विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर न्यायालय ने दिया था। वाद में हिन्दू सेना के विष्णु गुप्ता व अजित सिंह ने मांग की है की भगवान आदि विशेश्वर के राग भोग और एक वर्ग विशेष के परिसर में आने पर रोक लगाया जाए। मंदिर के पूर्व महंत डॉ कुलपति तिवारी की ओर से भी वाद में एक प्रार्थना पत्र धारा 1(10) में पक्षकार बनाने हेतु दाखिल है। संबंधित वाद में आज तारीख थी जिसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक प्रार्थना पत्र देकर जवाब दाखिल करने की गुहार कोर्ट से लगाई जिसपर कोर्ट ने 21 जनवरी को सुनवाई हेतु तारीख नियत की है।

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