जौनपुर
जिला आबकारी विभाग का आदेश: अंबेडकर जयंती पर नहीं बिकेगी शराब

जौनपुर। आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भॉग, ताड़ी, सी0एल02/2बी, माडल शॉप एवं समिश्र बार के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों को अवगत कराया है कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती) के अवसर पर सभी प्रकार की अनुज्ञप्त दुकानें बंद रखी जाएंगी।
निर्देश दिया जाता है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को संबंधित सभी दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। उक्त बंदी के लिए किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।
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