अपराध
छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त को पाँच वर्ष के साधारण कारावास तथा पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा हुई

रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना कपसेठी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं 088/2017 धारा 354क/354ख/376/511 भा0द0वि0 व 18 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त गंगा प्रसाद बिन्द पुत्र चिल्लर निवासी ग्राम बरकी, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-1 वाराणसी द्वारा अभियुक्त गंगा प्रसाद बिन्द को धारा 354 भा0द0वि0 में 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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