वाराणसी
छेड़खानी के आरोपी प्रधानाचार्य को मिली जमानत
वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक प्राथमिक विद्यालय में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार और छेड़खानी के गंभीर आरोपों में घिरे प्रधानाध्यापक को न्यायिक राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी प्रधानाचार्य पदमाकर सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें कारागार से रिहा करने का निर्देश जारी किया। अदालत ने इस मामले में आरोपी को 75-75 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और उतनी ही धनराशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई की अनुमति प्रदान की है।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, यह पूरा प्रकरण तब प्रकाश में आया था जब 8 फरवरी 2026 को विद्यालय की तीन पीड़ित छात्राओं ने अपने परिजनों के समक्ष प्रधानाध्यापक की अशोभनीय हरकतों का खुलासा किया। छात्राओं का आरोप था कि पिछले करीब 20 दिनों से प्रधानाध्यापक उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे।
शिकायत में कहा गया था कि आरोपी उन्हें गलत तरीके से स्पर्श करते थे और अपनी गोद में बैठाकर छेड़खानी की वारदातों को अंजाम देते थे। छात्राओं ने यह भी जानकारी दी थी कि प्रधानाचार्य उन्हें इस बारे में चुप रहने और लालच देने के लिए टॉफी, बिस्किट तथा परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने का प्रलोभन दिया करते थे। इस घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद परिजनों ने शिवपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
