वाराणसी
छेड़खानी और प्राणघातक हमले के आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर हुए प्राणघातक हमले और छेड़खानी के मामले में आरोपित सगे भाइयों को अदालत से राहत मिल गई है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राखी नेवादा, जंसा निवासी अमरनाथ यादव और लालजी यादव को 50-50 हजार रुपये के दो बंधपत्रों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने नियमित जमानत के लिए अगली सुनवाई की तिथि 23 अक्टूबर तय की है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, वादी शशिकांत यादव निवासी राखी नेवादा ने जंसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 24 जून 2018 की सुबह करीब 8:30 बजे वह अपनी जमीन पर ईंट गिरवा रहे थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी अमरनाथ यादव, लालजी यादव, शिवशंकर यादव, रविशंकर यादव, सुजीत यादव और सुनील यादव एक साथ उनके दरवाजे पर पहुंच गए और मां-बहन को गालियां देते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
शोर सुनकर बीचबचाव करने पहुंचे वादी के भाई ऋषिकांत यादव, मां सविता देवी, पिता राजेंद्र प्रसाद यादव, मुरली यादव और दलसिंगार यादव पर भी आरोपितों ने हमला कर दिया। इसी दौरान सविता देवी घर में घुस गईं तो हमलावर उनके पीछे अंदर पहुंच गए और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। जब बहन सुषमा यादव ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ गाली-गलौज और छेड़खानी की गई।
हमले में वादी के पिता, भाई और अन्य ग्रामीणों को गंभीर चोटें आईं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दोनों आरोपितों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।